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जाट आरक्षण पर रोक जारी, हाईकोर्ट में सुनवाई टली, अब 20 जून को होगी सुनवाई

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जाटों समेत 6 जातियों (जाट, जट्ट सिख, रोड़, त्यागी, बिश्नोई , मुल्ला जाट) के आरक्षण पर 26 मई को लगी अंतरिम रोक पर शुक्रवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई टल गई। अब इस मामले पर अगली सुनवाई सोमवार 20 जून को होगी, तब तक आरक्षण पर रोक जारी रहेगी।

– 13 जून को सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में सरकार की ओर से कहा गया था कि जाटों के आरक्षण संबंधी विधेयक को चुनौती देने का याचिकाकर्ता का आधार कमजोर है। विधेयक विधानसभा से पास कराया गया है। ऐसे में इस पर कोई कानूनी अड़चन नहीं है।
– सरकार ने आरक्षण पर लगे अंतरिम स्टे को हटाने की मांग करते हुए कहा कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 41,000 पदों पर नियुक्तियों की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, दूसरी ओर 21,000 सीटों पर शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में इस मामले में जल्द से जल्द राहत दी जाए।
– हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट से मांग की है कि कोर्ट चाहे तो स्टे हटाते हुए आगामी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों में होने वाले प्रवेश को इस याचिका पर आने वाले अंतिम निर्णय पर निर्भर कर दे।

याची पक्ष का तर्क
– जाटों के आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले भिवानी के मुरारी लाल गुप्ता की ओर से भी अपना जवाब दाखिल किया गया। याची ने कहा है कि कांग्रेस की हुड्डा सरकार द्वारा जाटों को दिए आरक्षण पर हाईकोर्ट ने जुलाई 2015 में रोक लगा दी थी। तब से यह रोक जारी थी और ऐसे में अब कोई तत्काल सुनवाई जरूरी नहीं है।