अपराध समाचार
14 साल से फरार गोधरा कांड का मुख्य आरोपी मालेगांव से गिरफ्तार
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- July 14, 2016
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14 साल से फरार गोधरा कांड का मुख्य आरोपी मालेगांव से गिरफ्तार 14 साल से फरार चल रहे गोधरा कांड के मुख्य आरोपी इमरान बटुक को गिरफ्तार कर लिया गया है. अहमदाबाद की क्राइम ब्रांच ने उसे मालेगांव से गिरफ्तार किया है. चार्जशीट के मुताबिक साल 2002 में गुजरात के गोधरा स्टेशन में साबरमती एक्सप्रेस की जिस बोगी में आग लगाई गई थी, उस पर पेट्रोल छिड़कने वाला इमरान ही था. फरार होने के बाद इमरान महाराष्ट्र के अलग-अलग इलाकों में छिपकर रह रहा था. मालेगांव को उसने अपना ठिकाना बना रखा था.
ईद के मौके पर पुलिस को खबर मिली थी कि इमरान मालेगांव आया हुआ है तो छापा मारकर उसे दबोच लिया गया.
गोधरा में 27 फरवरी, 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आग लगाये जाने की घटना में 59 लोग मारे गये थे, जिसमें अधिकतर कारसेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे. इस घटना के बाद पूरे राज्य में बड़े स्तर पर सांप्रदायिक दंगे भड़क गये थे.
पुलिस के अनुसार गोधरा में मुस्लिम सोसायटी में रहने वाला भाटुक गोधरा कांड का मुख्य आरोपी है और उसने कुछ अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ट्रेन के एस-6 कोच में अंदर जाकर पेट्रोल छिड़का और और बाहर से उसमें आग लगा दी गयी.
अपराध शाखा के संयुक्त पुलिस आयुक्त जे के भट्ट ने बताया, ‘अपराध शाखा के एक दल ने भाटुक (37) को महाराष्ट्र के मालेगांव से धर दबोचा जो 14 साल से फरार था. उसे आज (बुधवार) को यहां लाया गया.’ भट्ट ने कहा, ‘पूर्व नियोजित साजिश के तहत ट्रेन को चेन खींचकर गोधरा स्टेशन पर रोका गया. उसके बाद भाटुक और कुछ अन्य आरोपियों ने दो कोचों के बीच के जोड़ को काट दिया और पेट्रोल छिड़कने के लिए एस-6 कोच में घुस गये. उनके पास 160 लीटर पेट्रोल था.’
अधिकारी के अनुसार उसके बाद कोच को दूसरे आरोपियों ने दरवाजे बंद करके बाहर से जला दिया. 58 लोगों की मौके पर ही जलने से मौत हो गयी, वहीं एक शख्स की बाद में मृत्यु हो गयी. इसके बाद भाटुक भागकर महाराष्ट्र के धूलिया चला गया और शादी कर ली. वह छह साल तक वहां रहा फिर मालेगांव में रहने लगा.
भट्ट ने कहा, ‘भाटुक को गिरफ्तार करने के लिए अपराध शाखा के अधिकारी पिछले छह महीने से जानकारी एकत्रित कर रहे थे और पिछले दो महीने में कम से कम सात बार मालेगांव जा चुके थे. गोधरा में भाटुक को इमरान शेरू नाम से जाना जाता है.’
जेसीपी ने कहा, ‘हमें पता चला कि भाटुक रिक्शा चालक के तौर पर काम करने के अलावा मालेगांव में एक रेत खनन कंपनी के साथ काम करता था और मालेगांव के मोहनबाबा नगर में रह रहा था जो मुस्लिम बहुल झुग्गी बस्ती है. इस सूचना के आधार पर हम कल अंतत: उसे गिरफ्तार करने में सफल रहे.’
भट्ट ने कहा कि पूछताछ के बाद भाटुक को आगे कार्रवाई के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल (एसआईटी) को सौंपा जाएगा. उन्होंने कहा, ‘‘मामले में चार से पांच आरोपी अब भी फरार हैं. सलीम पानवाला, रफीक भाटुक, शौकत लालू और कुछ अन्य को अभी नहीं पकड़ा जा सका है.’’
आपको बता दें गोधरा कांड में 31 दोषियों को सजा हो चुकी है. इनमें दस आरोपियों को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है.