राजनीति
जेटली मानहानि केस में केजरीवाल को राहत नहीं, HC ने खारिज की केस नहीं चलाने की अर्जी
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाई कोर्ट से झटका लगा है. सीएम अरविंद केजरीवाल ने पटियाला हाउस कोर्ट में अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने की मांग की थी लेकिन हाई कोर्ट ने यह अर्जी खारिज कर दी है.
आपको बता दें कि केजरीवाल और अन्य पांच नेताओं के खिलाफ मानहानि की ये अर्जी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दायर की है. मुख्यमंत्री ने 19 मई के निचली अदालत के उस फैसला को चुनौती दी है, जिसमें मामले की सुनवाई तब तक टालने से इन्कार किया गया है जब तक हाई कोर्ट 10 करोड़ के सिविल मानहानि मामले में कोई फैसला नहीं आता है.
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने अरुण जेटली पर डीडीसीए के कथित घोटाले में शामिल होने के आरोप लगाए थे जिसके बाद जेटली ने मानहानि का केस दर्ज किया था. केजरीवाल के खिलाफ जेटली ने एक आपराधिक मानहानि और दूसरा 10 करोड़ का मानहानि का मुकदमा हाई कोर्ट में दायर किया हुआ है. दिल्ली के सीएम ने जेटली द्वारा दर्ज़ मानहानि के 2 मुकदमों में से एक पर रोक लगाने की मांग की थी.