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अपराध समाचार
पत्रकार हत्याकांड में बढ़ी शहाबुद्दीन की मुश्किल, SC ने कहा- 3 माह में पूरी हो जांच

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सिवान के पत्रकार हत्याकांड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सख्त निर्देश दिए हैं. सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि सिवान के पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले की जांच तीन माह के अंदर पूरी हो. इसके साथ ही कुख्यात शहाबुद्दीन की मुसीबत भी बढ़ गई है क्योंकि अदालत ने कहा है कि जांच पूरी होने तक शहाबुद्दीन को जमानत नहीं मिल सकती है.

गौरतलब है कि दिवंगत पत्रकार हिंदी दैनिक हिंदुस्तान में ब्यूरो चीफ के पद पर सिवान में तैनात थे. उनकी पत्नी ने शिकायत में कहा है कि राजदेव ने शहाबुद्दीन के खिलाफ कई खबरें लिखी थी और इसके लिए उन्हें धमकी भी मिली थी. इसी साल 13 मई को उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद इस मामले में दो अन्य लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था.
सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार पुलिस पर भी सवाल उठाया है. अदालत ने कहा है कि राजदेव की हत्या के आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद फरार थे तो वे शहाबुद्दीन और मंत्री के साथ फोटो कैसे खिंचवा रहे थे. हालांकि, इसके जवाब में अदालत से कहा गया है कि जब वे फोटो खिंचवा रहा था तो उसे भगोड़ा घोषित नहीं किया गया था.

अदालत ने इस मामले में सिवान के सत्र न्यायालय से भी जवाब मांगा है. सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा है कि इस मामले में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए क्या निर्देश दिए गए थे. इसके साथ ही इस केस के मामले में हुई पुलिस की कार्रवाई आदि को लेकर भी आदलत ने सवाल पूछे हैं. अभी दोनों आरोपियों ने अदालत ने सरेंडर किया था और जेल में हैं.

अदालत ने 23 नवंबर को इस मामले में सीबीई से पहली स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इसके साथ ही सिवान सत्र न्यायलय से भी जवाब मांगा है. इसके साथ ही इस मामले की अगली सुनावई की तारीख 28 नवंबर रखी गई है. साथ ही अदालत ने बिहार सरकार से कहा है कि पत्रकार के परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए.

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