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अपराध समाचार
बेटी के हत्यारे माता-पिता, चाचा को उम्रकैद

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बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने माता-पिता और चाचा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सेशन जज पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने दोषियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना भरने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

पुलिस के मुताबिक बरवाला के गांव सुलखनी निवासी 9वीं की छात्रा निर्मला का गांव के किसी युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इससे नाराज उनके पिता रामचंद्र और मां सरबती देवी ने 30-31 जुलाई 2015 की रात निर्मला की गला दबाकर हत्या कर दी। रामचंद्र ने रात में ही अपने भाई घनश्याम और राजा के अलावा धर्मपाल के साथ मिलकर शव को श्मशान में जला दिया। पुलिस ने पांचों आरोपियों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था।
तफ्तीश के बाद सरबती, रामचंद्र और राजा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। कोर्ट ने तीनों को दोषी करार दिया। सोमवार को कोर्ट ने हत्या की धारा 302 में तीनों को उम्रकैद 10-10 हजार रु. जुर्माना और शव जलाने पर धारा 201 के तहत 3 साल की कैद 5-5 हजार रु. जुर्माने की सजा सुनाई।