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व्यापम केस की अब और नहीं कर सकते निगरानी, जल्द पूरी हो जांच: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की व्यावसायिक परीक्षाओं (व्यापम ) में धांधली के आरोपों की जांच पर आगे निगरानी रखने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में कहा कि वह व्यापम केस की अब और निगरानी नहीं कर सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों को इस कथित घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने इसके साथ ही कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सहित मामले के अन्य तीनों याचिकाकर्ताओं से कहा कि मामले में कोई समस्या होने पर वे सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दे सकते हैं.
बता दें कि दिग्विजय सिंह और तीन व्हिसलब्लोअरों आशीष चतुर्वेदी, डॉ आनंद राय तथा प्रशांत पांडेय की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने व्यापम से जुड़े मामलों की जांच सीबीआई को सौंप दी थी और वह इसकी निगरानी कर रही थी. वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि व्यापम में घोटाले के आरोप राजनीतिक बदले की भावना से लगाए गए हैं.