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पाकिस्तान में ‘हिंदू मैरिज बिल-2017’ पर राष्ट्रपति की मुहर, जल्द लागू होगा कानून

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पाकिस्तान में बहुप्रतिक्षित ‘हिंदू मैरिज बिल-2017’ पर राष्ट्रपति ममनून हुसैद के हस्ताक्षर हो गए हैं. इसके बाद वहां अल्पसंख्यक के तौर पर रहने वाले हिंदुओं के पास विवाह का अपना कानून होगा. इस कानून के बाद हिंदू वहां अपने रीति-रिवाजों के साथ शादी कर सकेंगे.

इसके साथ ही हिंदू, शादियों से संबंधित आने वाली हर कानूनी अड़चन को इस नए कानून के जरिए पार करेंगे. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के कार्यालय से इस बारे में जानकारी दी गई है. इस बिल को लेकर पाकिस्तान में अल्पसंख्य हिंदुओं को काफी लंबा इंतजार करना पड़ा है.

नवाज शरीफ की ओर से जारी एक वक्तव्य में कहा है कि हिंदू अल्पसंख्यक उतने ही देशभक्त हैं जितने की और लोग. ऐसे में उन्हें भी समान अधिकार ही मिलने चाहिए. उन्होंने कहा है कि सुरक्षा का भाव सबके अंदर होना चाहिए.

गौरतलब है कि राष्ट्रपति की ओर से मुहर लग जाने के बाद से अब यह कानून पूरे पाकिस्तान में लागू होगा. हालांकि, सिंध क्षेत्र में सिर्फ इसे लागू नहीं किया जाएगा. ऐसा इसलिए क्योंकि सिंध क्षेत्र में अलग ‘मैरिज एक्ट’ लागू है.

इस कानून के बनने के बाद निम्न लाभ होंगे :

– इसमें शादी से संबंधित अधिकार प्राप्त होंगे. हिंदू परिवार को देखते हुए इसमें महिलाओं, परिजनों, मां-बच्चों को उनके अधिकार प्राप्त होंगे.

– इसके साथ ही कानून के हिसाब से शादी से अलग होने, पत्नी-बच्चों को आर्थिक सुरक्षा देने में मददगार होगा

– शादीशुदा शख्स के शादी करने और विधवा विवाह को लेकर भी कानून में अलग-अलग प्रावधान किए गए हैं.

– कानून के लागू होने से पहले की हिंदू शादियों को कानूनी माना जाएगा. साथ ही पुराने विवादों को फैमिली कोर्ट में भेजा जाएगा

– इसके साथ ही कानून तोड़ने पर सख्त सजा का प्रावधान किया गया है. इसमें एक लाख का जुर्माना और सजा का प्रावधान है