देश
जब्त होगी भगोड़े दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी; सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मां, बहन की याचिका
nobanner
ने भगोड़े दाऊद इब्राहिम की मां अमीना बी कासकर और बहन हसीना पारकर की मुंबई में संपत्तियां कुर्क करने की सरकारी कार्रवाई के खिलाफ दायर याचिका शुक्रवार (20 अप्रैल) को खारिज कर दी.न्यायमूर्ति आर. के. अग्रवाल और न्यायमूर्ति ए. एम. सप्रे ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि ये संपत्तियां दाऊद इब्राहिम की हैं. दाऊद की मां अमीना बी कासकर और बहन हसीना पारकर ने मुंबई स्थित अपनी आवासीय संपत्तियों के कुर्की आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी. गौरतलब है कि अमीना बी कासकर और हसीना पारकर दोनों की मौत हो चुकी है.
मुंबई में दोनों के नाम से सात आवासीय संपत्ति है. इनमें से दो अमीना बी, जबकि पांच हसीना पारकर के नाम पर है. करोड़ों रुपये की कीमत वाली यह संपत्तियां कथित रूप से दाऊद इब्राहिम द्वारा गलत तरीके से कमाये गये धन से अर्जित की गयी हैं.
Share this: