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बच्चियों से रेप पर दी जाए नपुंसकता की सजा? PMO ने मंत्रालय को भेजी याचिका
फांसी की सजा का कानून बनाने के बाद अब केंद्र सरकार बच्चों के साथ रेप करने वालों को नपुंसक बनाए जाने की मांग पर भी विचार कर रही है. उन्नाव और कठुआ गैंगरेप केस सामने आने के बाद पूरे देश में रेपिस्ट्स के खिलाफ उपजे आक्रोश को देखते हुए हाल ही में सरकार ने 12 साल से कम उम्र की बच्चियों का रेप करने के दोषियों के लिए फांसी की सजा का कानून बना दिया है.
लेकिन ऐसा लग रहा है कि लोग इस सजा से भी संतुष्ट नहीं हैं. सुप्रीम कोर्ट की महिला वकीलों के एक ग्रुप ने PMO से मांग की है कि बच्चों के साथ रेप के दोषियों को नपुंसक बनाए जाने की सजा की भी व्यवस्था बनाई जाए.
प्रधानमंत्री कार्यालय ने महिला वकीलों की इस याचिका को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज दिया है और याचिका पर उचित कार्रवाई का निर्देश भी दिया है. नाबालिगों के खिलाफ यौन शोषण की बढ़ती वारदातों को देखते हुए महिला वकीलों ने मांग की है कि फांसी की सजा के साथ-साथ रेप के दोषियों के लिए रासायनिक तौर पर नपुंसक बनाए जाने की सजा का प्रावधान भी