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जेल में गंदे वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं नवाज शरीफ, आज सजा के खिलाफ कोर्ट में होगी सुनवाई

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भ्रष्टाचार के एक मामले जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, उनकी बेटी और दामाद की याचिका पर आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. इस बीच नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को रावलपिंडी स्थित अडियाला जेल में ‘बेहद खराब हालत ’ में रखा गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शरीफ को न्यूज पेपर और बिस्तर से वंचित किया गया है और वह ‘गंदे’ वॉशरूम का इस्तेमाल कर रहे हैं.

शरीफ (68) और उनकी बेटी मरयम (44) को गत शुक्रवार को लंदन से लाहौर पहुंचने के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था. उससे पहले एक जवाबदेही अदालत ने उन्हें लंदन में चार आलीशान फ्लैटों पर उनके परिवार के स्वामित्व को लेकर दोषी पाया था. गिरफ्तारी के बाद दोनों को बाद में रावलपिंडी की अडियाला जेल में ले जाया गया था. शरीफ के दामाद मुहम्मद सफदर भी अडियाला जेल में हैं. उन्हें आठ जुलाई को गिरफ्तार किया गया था.

डॉन न्यूज की खबर है कि तीनों अभियुक्तों के वकीलों ने अपने मुवक्किलों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामलों में सात अलग अलग अपीलें दायर कीं. शरीफ की ओर से तीन और मरियम एवं सफदर की ओर से दो दो अपीलें दायर की गयी हैं.

तीनों अभियुक्तों द्वारा अलग अलग अपीलें दायर करने के कुछ घंटे बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनवर खान कासी ने अपीलों पर सुनवाई करने के लिए दो सदस्यीय पीठ बनायी. पीठ में न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी और न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब हैं . दोनों ही इस्लामाबाद उच्च न्यायालय के कनिष्ठतम न्यायाधीश हैं. अदालत ने अपीलों की सुनवाई को अपनी वेबसाइट पर तत्काल सूनवाई की सूची में डाला और कल उस पर सुनवाई करने का फैसला किया.

खबर के अनुसार अपील में एवेनफिल्ड मामले के फैसले में कानूनी त्रुटियां होने की बात कहते हुए इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत के फैसले को अयोग्य ठहराए जाने की दरख्वास्त की गई है. इसके अलावा तीनों दोषियों की रिहाई की मांग भी कही गई है. अखबार के मुताबिक भ्रष्टाचार के अन्य दो मामलों की सुनवाई अडियाला जेल परिसर में किए जाने के खिलाफ भी अपील दायर की गई है .

अन्य एक अपील में मामले को दूसरी जवाबदेही अदालत में स्थानांतरित करने की मांग भी की गई . बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी है कि जवाबदेही अदालत के न्यायाधीश मोहम्मद बशीर मामले के कई पहलुओं पर सार्वजनिक रूप से अपनी राय रख चुके हैं. ऐसी ही एक अपील पहले भी दायर की गई थी और अदालत ने प्रासंगिक उच्च न्यायालय में मामले को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था. लेकिन यह ज्ञात नहीं है कि कब इन अपीलों पर सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में नवाज शरीफ को दस साल की कैद सुनायी थी और उन पर 80 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया था. उनकी बेटी को सात साल की कारावास की सजा सुनाई गयी थी और उन पर दो लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया था. शरीफ के दामाद को एक साल की कैद की सजा सुनायी गयी. (एजेंसी इनपुट)

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