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दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा की नजरबंदी खत्म की, कहा- यह कानूनन वैध नहीं है
भीमा कोरेगांव मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा को दिल्ली हाईकोर्ट ने हाउस अरेस्ट (नजरबंदी) से आजाद कर दिया है. सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा की ट्रांजिट रिमांड संबंधी निचली अदालत के फैसले को खारिज कर दिया. दिल्ली हाईकोर्ट की बेंच ने कहा ‘उनकी नजरबंदी का कानून के मुताबिक कोई औचित्य नहीं है, इसलिए उन्हें आजाद किया है. इसके साथ ही महाराष्ट्र पुलिस के ट्रांजिट रिमांड आगे बढ़ाने के अनुरोध को भी स्वीकारा नहीं जा सकता है ‘
आपको बता दें कि 28 सितंबर को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पांच कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के संबंध में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया था. यही नहीं, न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी की जांच के लिए विशेष जांच दल के गठन से भी इंकार कर दिया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने 2:1 के बहुमत के फैसले में इन कार्यकर्ताओं की तुरंत रिहाई की मांग करने वाली याचिका को ठुकरा दिया गया, लेकिन न्यायमूर्ति धनंजय वाई चन्द्रचूड़ ने इससे असहमति व्यक्त करते हुए अलग फैसला सुनाया था.