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आय से अधिक संपत्ति: CM जगन की याचिका खारिज, हर हफ्ते होना होगा पेश

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी को कथित अवैध संपत्ति मामले में झटका देते हुए विशेष केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) अदालत ने शुक्रवार को यहां व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश ना होने की छूट देने की याचिका खारिज कर दी.

कोर्ट ने इस पर 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित कर दिया था, जिसे आज (शुक्रवार को) सुना दिया. जगन ने इस आधार पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश नहीं होने की छूट मांगी थी कि वे संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है.

सीबीआई ने मुख्यमंत्री की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि सिर्फ याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता में बदलाव है ना कि मामले की स्थिति में.

सीबीआई ने तर्क दिया कि सांसद रहते हुए जगन मोहन रेड्डी ने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी. इस कारण हम उन्हें छूट नहीं दे सकते हैं. अब जगन मोहन को हर हफ्ते सीबीआई कोर्ट में पेश होना पड़ेगा. 🌐