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कोरोना मरीजों के शवों के दाह संस्कार के लिए दिल्ली सरकार ने जारी किया आदेश
कोरोना वायरस ने दिल्ली समेत पूरे भारत को अपनी चपेट में ले लिया है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों और इससे मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है. हाल ही में खबर आई थी कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के शवों के दाह संस्कार नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली के सबसे बड़े कोरोना अस्पताल लोकनायक अस्पताल के मुर्दाघर में शव रखने की जगह तक नहीं बची है.
अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए आदेश जारी किया गया है. दिल्ली सरकार का यह आदेश उस समय आया है, जब मोदी सरकार ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का आदेश दिया है. लॉकडाउन 5.0 के दौरान कई गतिविधियों में ढील दी गई है.
शव प्रबंधन के लिए दिल्ली सरकार का आदेश
1. अगर कोरोना पॉजिटिव या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति की मृत्यु अस्पताल में होती है या उसको अस्पताल में मृत लाया जाता है, तो अस्पताल 2 घंटे के भीतर शव को मुर्दाघर में भेजेगा.
2. अगर मृत व्यक्ति के परिवार वाले मुर्दाघर से 12 घंटे में संपर्क करते हैं, तो अस्पताल परिवार वालों और नगर निगम से बात करके अगले 24 घंटे में दाह संस्कार करवाएगा.
3. यदि कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध व्यक्ति की मौत के 12 घंटे के भीतर उसके परिवार वाले मुर्दाघर से संपर्क नहीं करते हैं, तो उसके परिवार वालों को पुलिस (इलाके के SHO) के जरिए सूचना भेजी जाएगी और नगर निगम से बात करके परिवार को सूचित किया जाएगा कि दाह संस्कार कब और कहां हो रहा है, जिससे उसके परिवार वाले खुद वहां मौजूद रह सकें. इलाके के थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि अस्पताल से जैसे ही उनको संदेश मिले, उसके 12 घंटे के भीतर वो मृतक के परिवार को सूचित करें.
4. अस्पताल दाह संस्कार का दिन, समय और जगह इस तरह से तय करें, ताकि मृतक के परिजनों को कम से कम 24 घंटे का समय मिल जाए.
5. अगर कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध का अज्ञात या लावारिस शव मिलता है, तो दिल्ली पुलिस 72 घंटे के भीतर सभी कानूनी कार्रवाई पूरी करें और फिर अगले 24 घंटे के अंदर दाह संस्कार करे.
6. अगर कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध का पता दिल्ली से बाहर का है, तो मेडिकल डायरेक्टर उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के रेजिडेंट कमिश्नर को सूचित करें और 48 घंटे के भीतर जवाब देने को कहें. अगर कोई जवाब नहीं आता है, तो अस्पताल अगले 24 घंटे के भीतर शव का दाह संस्कार कर दे.
7. अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध व्यक्ति की मौत के बाद या अस्पताल में मृत लाए जाने के बाद उसके शव के दाह संस्कार की जिम्मेदारी अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर या डायरेक्टर की होगी. हालांकि नगर निगम दाह संस्कार के इंतजाम करेगा.
8. मुर्दाघर के इंचार्ज संबंधित अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर या डायरेक्टर को कोरोना पॉजिटिव या संदिग्ध के शवों के दाह संस्कार या निस्तारण की रिपोर्ट देंगे.
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