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दही हांडी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से मांगा जवाब

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महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के मौके पर होने वाली दही हांडी का मसला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है. दही हांडी की ऊंचाई बढ़ाने की मांग पर कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है. 1 अगस्त को मामले की अगली सुनवाई होगी.

पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने दही हांडी आयोजकों को राहत देने से मना कर दिया था. तब सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा था कि वो 2014 में आए बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश को लागू करे. इस आदेश के तहत दही हांडी की अधिकतम ऊंचाई 20 फ़ीट कर दी गई थी. साथ ही 18 साल से कम के लोगों की इसमें भागीदारी पर रोक लगा दी गई थी.

कोर्ट ने दही हांडी के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए ये आदेश दिया था. इस बार फिर से 18 गोविंदा मंडलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है. उनका कहना है कि सुरक्षा पर कोर्ट का आदेश मानने को वो तैयार हैं, लेकिन ऊंचाई सीमित कर देने से उत्सव का आनंद खत्म हो गया है. इसलिए, कोर्ट हांडी की ऊंचाई बढ़ाने की इजाज़त दे.

इस साल 15 अगस्त को जन्माष्टमी है. इस वजह से 15 के साथ ही 16 अगस्त को भी दही हांडी का आयोजन होगा. कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि वो गोविंदाओं की सुरक्षा को लेकर किस तरह के कदम उठाने वाली है. अगर राज्य सरकार के जवाब से अदालत संतुष्ट होती है तो दही हांडी की ऊंचाई बढ़ाने की इजाज़त मिल सकती है.

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