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रद्दी’ हो जाएगा आपका PAN कार्ड! 30 जून के बाद नहीं आएगा किसी भी काम
नई दिल्ली: पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है. लेकिन, तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड ‘रद्दी’ हो जाएगा. जी हां ऐसा मुमकिन है. अगर 30 जून तक आपने एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड ‘रद्दी’ हो सकता है. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं.
आधार-पैन लिंक कराना जरूरी
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको कई टेंशन झेलनी पड़ सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया. सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है. आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा. सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है.नई दिल्ली: पैन कार्ड एक जरूरी कार्ड दस्तावेजों से एक है. चाहे आयकर रिटर्न भरना हो या फिर बैंक में खाता खुलवाना हो. हर वित्तीय लेन-देन के लिए पैन कार्ड की जरूरत है. यहां तक की सरकार ने शॉपिंग के लिए भी पैन कार्ड को अनिवार्य कर दिया है. पैन कार्ड एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके फाइनेंशियल स्टेटस को भी दिखाता है. लेकिन, तब क्या होगा जब आपका पैन कार्ड ‘रद्दी’ हो जाएगा. जी हां ऐसा मुमकिन है. अगर 30 जून तक आपने एक जरूरी काम नहीं निपटाया तो आपका पैन कार्ड ‘रद्दी’ हो सकता है. ये आखिरी मौका है जब आप अपने पैन कार्ड को बचा सकते हैं.
आधार-पैन लिंक कराना जरूरी
अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक नहीं किया है तो आपको कई टेंशन झेलनी पड़ सकती है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने पैन को आधार के लिंक करने की समयसीमा बढ़ाकर 30 जून कर दिया. सीबीडीटी आधार से पैन को लिंक करने की तारीख चार बार बढ़ा चुका है. आपको बता दें कि ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने के लिए आपको पहले अपने आधार कार्ड को पैन से जोड़ना होगा. सरकार ने पैन के साथ आधार को जोड़ना अनिवार्य बना दिया है.
नहीं जोड़ने पर होंगी ये परेशानियां
> ऑनलाइन ITR फाइल नहीं कर पाएंगे
> आपका टैक्स रिफंड फंस सकता है
पैन नंबर के बिना इस साल नहीं होंगे ये काम, नहीं तो होगा बड़ा नुकसान
पैन-आधार को लिंक कराना जरूरी
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख 30 जून है. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं कराया है तो आपको भविष्य में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आपको बता दें, सरकार ने 11.44 लाख पैन कार्ड या तो बंद कर दिए हैं या फिर उन्हें निष्क्रिय कैटेगरी में डाल दिया है. 30 जून की समय सीमा बीतने के बाद आधार-पैन लिंक नहीं होने पर आपके साथ भी ऐसा हो सकता है. सरकार ऐसा करने के लिए पहले ही आगाह कर चुकी है. सूत्र बताते हैं कि ऐसा मुमकिन है कि सरकार अब इसे लिंक कराने की अंतिम तारीख को आगे न बढ़ाए. इसलिए समय रहते पैन-आधार को लिंक कर लें.
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