नए TDS प्रावधान को लेकर Income Tax विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश, जानिए
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सीबीडीटी (CBDT) ने टीडीएस प्रावधान को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु या फिर आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं।
अन्य विवरणों के अलावा, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने यह भी कहा कि जो टीडीएस का भुगतान कर रहे हैं या फिर कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के काराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही लाभ या अनुलाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं होगी।
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