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बिहार: हर्ष फायरिंग केस में BJP विधायक राजू कुमार सिंह को 4 साल की सजा, पीड़ित परिवार को देने होंगे 25 लाख

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार के साहेबगंज से बीजेपी MLA राजू कुमार सिंह को 8 साल पुराने फायरिंग मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उन्हें आर्म्स एक्ट में 2 महीने की सजा दी है, जबकि मुख्य मामले में 4 साल की सजा पहले ही सुनाई जा चुकी है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी सजाएं अलग-अलग चलेंगी.

कोर्ट ने बीजेपी एमएलए राजू कुमार सिंह IPC 304 (2) और आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराया. इसके साथ ही कोर्ट ने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मौवाजा देने का बी आदेश दिया है. अगर बीजेपी विधायक भुगतान नहीं करते तो उन्हें 3 महीने की और सजा काटनी होगी.

 

 क्या था मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 31 दिसंबर 2018 को दिल्ली के बसंत कुंज स्थित फार्महाउस पर न्यू ईयर पार्टी चल रही थी. बीजेपी एमएलए राजू कुमार सिंह के फार्महाउस पर हुई हर्ष फायरिंग में डॉक्टर अर्चना गुप्ता की गोली लगने से मौत हो गई थी. इस घटना ने पूरे देश में सनसनी फैला दी थी. लंबी सुनवाई के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने विधायक को दोषी करार दिया और 4 साल की सजा सुनाई. आर्म्स एक्ट के अलग मामले में अब 2 महीने की अतिरिक्त सजा दी गई है.

 

जा सकती है विधायकी

बीजेपी विधायक राजू सिंह की विधायकी भी अब जाने तय है, क्योंकि कोर्ट ने उन्हें 4 साल सजा सुनाई है. जनप्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा 8 (3) में अगर कोई सांसद या विधायक अपराधिक मामल एमे दो साल या उससे अधिक की सजा पाता है तो उसकी सदस्यता अदालत के सजा सुनाए जाने के दिन से तत्काल रद्द हो जाती है.

शुक्रवार को कोर्ट में बचाव पक्ष ने दलीलें दीं थीं कि राजू सिंह छह बार से विधायक हैं और उनका इरादा ऐसा नहीं था. लेकिन अब कोर्ट ने उन्हें चार साल के साथ दो महीने की आर्म्स एक्ट में भी सजा सुना दी है, लिहाजा उनकी विधायकी जानी तय है.

 

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