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दिल्ली में प्रदूषण के चलते GRAP-2 के प्रतिबंध लागू, इन चीजों पर रहेगा बैन

दिल्ली-NCR में लगातार बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 2 नवंबर 2026 से तत्काल प्रभाव से GRAP के Stage-II के तहत सभी आवश्यक कदम लागू करने के निर्देश जारी किए हैं. इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर पर बैन रहेगा. होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर भी बैन होगा. खुले में कचरा जलाने पर भी पाबंदी होगी.

GRAP-2 के तहत लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने और निजी वाहनों का प्रयोग कम से कम करने की अपील की जाती है. लोगों से कहा जाता है कि वो अपनी गाड़ियों में निर्धारित अंतराल पर एयर फिल्टर बदलें. रसोई की चिमनी के फिल्टर को साफ रखने को कहा जाता है. ठोस कचरे और बायोमास को इकट्ठा करने और खुले में जलाने से बचने को कहा जाता है. साध ही जिन लोगों का काम घर से हो सकता है उनसे वर्क फ्रॉम होम की अपील की जाती है.

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