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डीएल और गाड़ियों के ट्रांसफर को लेकर सरकार ला रही नया न‍ियम, इस उम्र तक वैल‍िड रहेगा आपका DL!

अगर आप भी टू-व्‍हीलर या फोर व्‍हीलर चलाते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, सरकार की तरफ से करोड़ों वाहन माल‍िकों को बड़ी राहत देने की तैयारी की जा रही है. सरकार की तरफ से ड्राइविंग लाइसेंस (DL) और व्‍हीकलर से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने की प्‍लानिंग कर रही है. इन बदलावों के बाद आम आदमी का जीवन बेहद आसान हो जाएगा. टीओआई में प्रकाश‍ित एक र‍िपोर्ट के अनुसार इस नए प्रपोजल के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैल‍िड‍िटी बढ़ाने और ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी अहम सर्व‍िस को पूरी तरह ऑनलाइन करने का प्‍लान है. इन बदलावों के आम आदमी को कई तरह की सहूल‍ियत हो जाएगी.

सरकार की तरफ से उठाए जाने वाले इस कदम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपको अपने छोटे-छोटे कामों के ल‍िए बार-बार रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफ‍िस यानी आरटीओ (RTO) के चक्कर नहीं लगाने होंगे. हाल‍िया न‍ियम के अनुसार देश में एक बार डीएल बनने पर वह आमतौर पर 20 साल के लि‍ए वैल‍िड होता है. रोड ट्रांसपोर्ट म‍िन‍िस्‍ट्री इस नियम को बदलकर इसकी वैलिडिटी को तब तक बढ़ाने के प्रपोजल पर विचार कर रही है, जब तक कि लाइसेंसहोडर की उम्र 50 साल नहीं हो जाती.

कागजी कार्रवाई आसान करने का मकसद

इस पूरे मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले का मकसद आम नागरिकों के लिए कागजी कार्रवाई और सरकारी प्रोसेस को आसान करना है. बार-बार लाइसेंस रिन्यू कराने के प्रोसेस से आम आदमी को काफी राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. इससे समय और पैसे दोनों की बचत होगी. यह प्रपोजल पब्‍ल‍िक सर्व‍िस को बेहतर और ज्‍यादा सुविधाजनक बनाने की सरकार की बड़ी मुहिम का हिस्सा है. लाइसेंस के अलावा सरकार एक और डिजिटल बदलाव पर काम कर रही है. इसके तहत गाड़ियों की ओनरश‍िप का ट्रांसफर (Vehicle Ownership Transfer) और परमिट रिन्यूअल पूरी तरह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये क‍िया जा सकेगा.

आरटीओ के चक्‍कर लगाने से म‍िलेगा छुटकारा

यद‍ि यह नियम लागू हो जाता है तो पुरानी कार बेचने या खरीदने के बाद नाम ट्रांसफर कराने के ल‍िए आरटीओ ऑफ‍िस के चक्‍कर नहीं लगाने पड़ेंगे. इस पूरे प्रोसेस को ऑनलाइन और फेसलेस बनाने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ने के साथ ही कीमती समय की भी बचत होगी. सरकार का मानना है कि डिजिटल सिस्टम के जरिये प्रशासन‍िक बाधा को कम किया जा सकता है. उम्‍मीद की जा रही है सरकार इन दोनों ही सर्व‍िस को जल्द अमलीजामा पहनाएगी. सरकार की तरफ से क‍िये जाने वाले इस बदलाव से रेवेन्‍यू के नुकसान की च‍िंता जताई जा रही थी.

राज्य सरकार की कमाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा

अधिकारियों की तरफ से साफ कहा गया क‍ि इससे राज्य सरकारों की कमाई पर क‍िसी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा. लाइसेंस लेने या रिन्यू करने से जुड़ी फीस ऑनलाइन मोड से ली जा सकेगी. इसके अलावा सरकार नया और सख्त ट्रैफिक सिस्टम लाने जा रही है, इसके तहत नियम तोड़ने वाले ड्राइवरों को ‘न‍िगेट‍िव प्‍वाइंट्स’ दिये जाएंगे. यद‍ि किसी ड्राइवर के अकाउंट में ज्यादा न‍िगेट‍िव प्‍वाइंट्स जमा होते हैं, तो उसका लाइसेंस सस्पेंड या कैंसिल कर

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